अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव मेहतरपुर तेजा सिंह निवासी अब्दुल मुर्तलिब उर्फ बड़े को शनिवार को दोषमुक्त करार दिया।
बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव उमरिया निवासी नत्थू अली ने सात अक्तूबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसने अपनी बेटी फात्मा की शादी 13 साल पहले अब्दुल मुर्तलिब से की थी। अब्दुल मुर्तलिब समेत जेठ अब्दुल रहमान, देवर अब्दुल व वहीद ने एक राय होकर फात्मा की हत्या कर दी।
जांच में आत्महत्या की बात सामने आई। पुलिस ने इसी आरोप में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आठ गवाह पेश किए, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित नहीं कर सके। मृतका के पिता, चाचा और मामा ने स्वीकार किया गया 13 साल के बाद भी फात्मा को कोई संतान नहीं हुई थी।
दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप भी साबित नहीं हो सके। इसके अलावा गवाहों के बयानों में विरोधाभास रहा। पोस्टमाॅर्टम करने वाले डॉक्टर के बयान भी अहम रहे।
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गैंगस्टर के आरोपी गैंग लीडर की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर के आरोपी आंवला थाना क्षेत्र के गौसिया चौक निवासी दानिश की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी है। उसने वकील के जरिये कोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। वह गरीब है और पुलिस ने उसे गैंग लीडर बना दिया। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 13 मामले दर्ज हैं। आरोपी का समाज में भय है। जमानत पर छूटने के बाद वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है। संवाद