असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहित भारद्वाज
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर विद्यार्थियों के समर्थन में आंदोलन में शामिल होने पर निष्कासित किए गए बहेड़ी के गन्ना उत्पादक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहित भारद्वाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ 22 जुलाई को जारी निष्कासन आदेश को निरस्त कर दिया है।
डॉ भारद्वाज ने विद्यार्थियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद महाविद्यालय प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए निष्कासन आदेश जारी किया था।
इस आदेश के खिलाफ डॉ भारद्वाज ने अधिवक्ता बिपिन शर्मा और अभिनव मिश्रा के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। रिट-ए संख्या 11782/2026 में उन्होंने राज्य सरकार, रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति, डीएम बरेली, जिला गन्ना अधिकारी, प्राचार्य और प्रबंधक गन्ना उत्पादक महाविद्यालय को पक्षकार बनाया था।