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Bareilly News: मौलाना के करीबी चार इनामी गिरफ्त से बाहर

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बरेली। शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के सात आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिनमें से चार अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। बरातघर संचालकों समेत मौलाना के अन्य करीबी गिरफ्तारी से बचने और धाराएं हल्की कराने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। कई मुकदमों में नामजदगी की वजह से आरोपियों की जमानत भी आसानी से नहीं होगी।
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पुलिस ने रोहली टोला निवासी साजिद सकलैनी को दो मुकदमों में नामजद किया था। अब आठ अन्य मुकदमों में उसका नाम खोला गया है। किला के मलूकपुर निवासी अफजाल बेग का नाम भी आठ मुकदमों में खोला गया है। बारादरी के चक महमूद निवासी नायाब उर्फ निम्मा को नौ मुकदमों में तो बबलू खान को दो मुकदमों में नामजद किया गया है।
दो मुकदमों में नामजद नदीम का नाम नौ अन्य मुकदमों में भी खोला गया है। अदनान सकलैनी को दो मुकदमों में नामजद किया गया है। इसी तरह मन्नत हाल के मालिक साकिब, फहम लॉन के मालिक आरिफ समेत कुछ अन्य बरातघर संचालकों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ये सभी बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं।
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दो ने लिया स्टे, एक ने किया आत्मसमर्पण
सात इनामी आरोपियों में से अफजाल बेग ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया। चक महमूद निवासी बबलू खान और नदीम ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया। बाकी चार इनामी साजिद सकलैनी, अल्तमश रजा, नायाब उर्फ निम्मा और अदनान सकलैनी अब तक भूमिगत हैं। इनके गैर जमानती वारंट के लिए पुलिस कोर्ट में आवेदन कर चुकी है। ब्यूरो

बवाल के चार इनामी आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है। इनाम की धनराशि बढ़ाने पर भी मंथन चल रहा है। किसी निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन किसी दोषी के साथ रियायत भी नहीं बरती जाएगी। - मानुष पारीक, एसपी सिटी
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