बरेली। परिवहन निगम की बस की टक्कर से बाइक सवार प्रोफेसर की मौत हो गई थी। दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ताओं को कुल 2,24,01,335 रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली को इस धनराशि का भुगतान 30 दिनों में करना है। इसमें से 85 प्रतिशत का भुगतान याचिकाकर्ताओं को और शेष को अधिकरण को देना होगा।
नीलम शर्मा ने बताया कि 16 अप्रैल 2018 को उनके पति डॉ. अरविंद कुमार शर्मा मोटरसाइकिल से लखनऊ स्थित राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से अपने घर आ रहे थे। वह आलमबाग थाना क्षेत्र में वीआइपी रोड स्थित इको गार्डन गीता पोली मोड़ के पास पहुंचे तो बरेली रोडवेज बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वह डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। इस दुर्घटना के कारण याचिकाकर्ताओं को मानसिक रूप से न केवल गंभीर सदमा पहुंचा है बल्कि मृतक के प्रेम और स्नेह से भी वंचित हो गए हैं। इसके लिए 3,04,00,000 रुपये प्रतिकर का भुगतान किया जाए। इस संबंध में नीलम शर्मा, कुमारी मानवी शर्मा, वेदांश, सुशीला देवी और चंद्रशेखर शर्मा ने याचिका दायर की थी। दुर्घटना के समय अरविंद की आयु 37 वर्ष थी। इस अनुसार उसकी आय के अनुसार परिवहन निगम को 1,90,41,135 रुपये मय ब्याज याचिकाकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। संवाद
इनको दी जाएगी इतनी धनराशि
नाम-कुल देय
नीलम शर्मा(मृतक की पत्नी)- 1,30,41,135
मानवी शर्मा(14 वर्षीय पुत्री)- 25,00,000
वेदांश(दो वर्षीय पुत्र)- 25,00,000
सुशीला देवी(मां)-10,00,000