बरेली। भरण पोषण की रकम वसूल न करने पर अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संजय कुमार सिंह ने तहसीलदार आंवला से स्पष्टीकरण तलब करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर तय की है। कोर्ट ने एडीएम राजस्व को भी निर्देशित किया है कि वह आदेश का पालन कराएं।
भरण पोषण के एक मामले में कोर्ट ने तहसीलदार आंवला को महिला के पति से चार लाख 10 हजार रुपये वसूल करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पति की भूमि कुर्क की गई थी, लेकिन इसकी नीलामी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कोर्ट ने तहसीलदार से यह भी पूछा है कि नीलामी तिथि पांच अगस्त तय की गई थी, इस तिथि को क्या कार्रवाई की गई। इसका विवरण भी कोर्ट में पेश करें। संवाद