ऑनलाइन आवेदन पर आवागमन की अनुमति
हाईवे के किनारे आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल, ढाबा, होटल, कोल्ड स्टोरेज, अस्पताल, कृषि भूमि, आवासीय भूमि अन्य निजी सरकारी संस्थाएं हैं तो कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे (लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट 2022 अंतर्गत अनुमति (एक्सिस परमीशन) प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आपका कोई प्रतिष्ठान हाईवे के किनारे है तो आपको भी एक्सिस की अनुमति लेनी चाहिए। इसके लिए दस हजार प्रोसेसिंग फीस और बीस हजार रुपये भारत कोष पोर्टल में जमा होती है। ढाई लाख रुपये की बैंक गारंटी का प्रपत्र भी जमा करना होता
है। मोर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना है। औपचारिकताएं पूरी करके एनएचएआई के परियोजना कार्यालय में आवेदन जमा करना है।