सात दिनों में शुल्क के 7.98 लाख रुपये जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
बरेली। फूड कोर्ट परियोजना के संचालन में देरी पर देरी हो रही है। ठेका लेने वाली फर्म एडटेक ने न तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खाते में 7.98 लाख रुपये का शुल्क जमा किया, न ही परियोजना का संचालन शुरू कराया। अब सात दिन में शुल्क जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है। ऐसा न करने पर फर्म की जमानत राशि जब्त कर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। कंपनी को काली सूची में भी डाला जा सकता है।
बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पांच नवंबर 2024 को एडटेक फर्म को मल्टीलेवल कार पार्किंग और फूड कोर्ट के साथ लाइट एंड साउंड शो के संचालन का जिम्मा सौंपा था। अप्रैल में अनुबंध हुआ और सितंबर तक संचालन होना था, आज भी स्थिति वही है। फर्म ने पहली तिमाही का शुल्क 7.98 लाख रुपये भी जमा नहीं कराया है। अब स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार मौर्य ने कार्रवाई का निर्देश दिया है।
एडटेक फर्म के संचालक राजीव तनेजा ने बताया कि वह बाहर हैं। कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर नोटिस मिलता है तो शुल्क जमा करेंगे। जल्दी से जल्दी फूड कोर्ट के साथ पार्किंग और लाइट एंड साउंड शो का संचालन करेंगे। डीडीपुरम में सीएम ग्रिड योजना के काम होने की वजह से फूड कोर्ट के निर्माण स्थल तक निर्माण सामग्री पहुंचने में दिक्कत हुई। इस बारे में नगर आयुक्त को अवगत करा दिया है। अब आगे लिए जैसे निर्देश मिलेंगे, उसका पालन करेंगे। ब्यूरो