बरेली। राज्यकर जोनल कार्यालय में बृहस्पतिवार को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ अपर आयुक्त ग्रेड-1 ओम प्रकाश तिवारी ने बैठक की। ट्रांसपोर्टर को माल बुकिंग के दौरान ही व्यापारी से बिल, ई-वे बिल मांगने का सुझाव दिया ताकि दिक्कत न हो।
अपर आयुक्त ग्रेड-1 ने माल परिवहन के लिए जरूरी बिल, बिल्टी, ई-वे बिल समेत अन्य प्रपत्रों की जानकारी देते हुए बगैर दस्तावेजों के माल का परिवहन न करने की हिदायत दी। अन्यथा की स्थिति में विभागीय सचल दल इकाई की ओर से विधिक कार्रवाई और अर्थदंड समेत टैक्स जमा कराया जाएगा। अफसरों ने संगठन के अन्य पदाधिकारियों और व्यापारियों को भी जानकारी देने को कहा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और व्यापारियों ने भी सुझाव दिए जिस पर विचार का आश्वासन दिया। यहां अपर आयुक्त ग्रेड-2 एसआईबी अशीष निरंजन, संयुक्त आयुक्त कार्यपालक केके गुप्ता, संयुक्त आयुक्त एसआईबी नीलम रानी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो