- पांच फरवरी 2025 तक जमा कर सकते हैं टैक्स
बरेली। लंबे समय से अपने व्यवसायिक वाहनों का टैक्स जमा न करने वालों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी गई है। पहले वाहन संचालकों को 7500 किलो तक के वाहन पर 200 और उससे भारी वाहन पर 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद एक बार में टैक्स जमा कर सकते हैं।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मनोज सिंह ने बताया कि ओटीएस के तहत छह नवंबर 2024 को या इससे पहले पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों पर लागू टैक्स एक बार में जमा कर सकते हैं। यह योजना छह नवंबर को शुरू हुई है और पांच फरवरी 2025 तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए वाहन मालिक को आवेदन करना होगा।
7500 किलो तक वाहन पर 200 रुपये और उससे अधिक भारी वाहन पर 500 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद एक बार में टैक्स जमा करना पड़ेगा। सभी बकायेदारों को भी सूचना दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे वाहन मालिक भी ले सकते हैं, जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं या फिर उनका वाहन कब्जे में ले लिया गया है और उनका वसूली प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। संवाद