मोहनपुर ठिरिया के स्लाटर हाउस में कल से जानवर नहीं काटे जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र पर नगर आयुक्त पहले ही स्लाटर हाउस बंद करने के आदेश दे चुके थे। अब नगर स्वास्थ्य अधिकारी से स्लाटर हाउस में पशु वध पर अग्रिम आदेशों तक तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद नगर निगम के स्लाटर हाउस में जानवर काटने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने 22 दिसंबर 2014 को नगर निगम को पत्र लिखकर मोहनपुर ठिरिया स्लाटर हाउस का संचालन बंद करने को कहा था। पीसीबी का कहना था कि मोहनपुर ठिरिया स्लाटर हाउस निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं चल रहा है। लिहाजा इसका संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। इस पर नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव ने स्लाटर हाउस बंद करने के आदेश दिए थे लेकिन अब तक स्लाटर हाउस चलता रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्लाटर हाउस से निकलने वाले एनीमल वेस्ट का प्रदूषण रोकने के लिए उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की सलाह दी थी। नगर निगम बजट के अभाव में एक करोड़ से ज्यादा की लागत का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगवा पाया। बता दें कि मोहनपुर ठिरिया स्लाटर हाउस में प्रतिदिन 75 बड़े जानवर काटने की अनुमति है। नगर निगम को प्रतिदिन औसतन 60 जानवर काटने का प्रति पशु 25 रुपये किराया मिलता है। स्लाटर हाउस पर हर माह औसतन एक लाख रुपये खर्च होते हैं जबकि आमदनी हर माह औसतन 40 हजार की ही है। स्लाटर हाउस में पांच सफाई कर्मचारी, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और दो चौकीदारों की ड्यूटी लगती है।