अपर जिलाधिकारी सिटी आलोक कुमार ने मदर डेयरी की मिस ब्रांड और घटिया आइसक्रीम पर तीन लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। इस राशि को एक महीने के अंदर जमा करने के आदेश किए हैं, निर्धारित समय तक धनराशि जमा नहीं की तो 12 फीसदी ब्याज अदा करनी होगी। इनमें एक लाख रुपये का जुर्माना बल्लभगढ़ की आइसक्रीम निर्माता कंपनी मन फील्ड पर लगाया है, जबकि दो लाख रुपये का जुर्माना ब्रांड बनाकर बेचने वाली दिल्ली की मदर डेयरी पर ठोका गया है।
एडीएम सिटी ने बताया कि एफएसडीए की टीम ने शहर के जेल रोड स्थित कमल ट्रेडर्स के मालिक शहनाज के यहां से मदर डेयरी की बटर स्कॉच आइसक्रीम कोन के छह पीस लिए थे। इन पीस को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, वहां पर इनके मिस ब्रांड और घटिया होने की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर एफएसडीए के जिला अभिहित अधिकारी ने पिछले साल अक्तूबर के महीने में एडीएम सिटी के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। जिसमें मदर डेयरी की फूड एंड वेजिटेबिल प्राइवेट लिमिटेड पटपड़गंज, निर्माता कंपनी मन फील्ड बल्लभगढ़ के पक्ष को सुना। उन्होंने प्रयोगशाला की रिपोर्ट के सामने कंपनी के पक्ष को तर्कहीन मानते हुए जुर्माना लगाया है। एडीएम की अदालत में अधोमानक तथा मिस ब्रांड के 25 और मामले लंबित हैं। इनके भी समय सीमा में फैसला होने के संकेत मिले हैं।
खोया पनीर के चार और नमूने लिए
सिटी मजिस्ट्रेट मनोज के निर्देश पर एफएसडीए टीम ने दूध, खोया और पनीर के चार नमूने लिए हैं। इन नमूनों में मेकनीयर रोड स्थित लक्ष्मी डेयरी से खोया और मीरगंज स्थित अजीत सिंह की डेयरी से भैंस के दूध का नमूना लिया है। शास्त्री नगर स्थित गुप्ता स्वीट्स एंड कन्फैक्शनरी तथा सिविल लाइन स्शित अर्बन तंदूर से पनीर के नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं।