अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश एसके सिंह ने ग्राम सिसइया मगनपुर के आरेंद्र सिंह उर्फ पूता और राजेश सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पूर्व सांसद कल्याण सिंह सोलंकी के भाई निर्भान सिंह व उनके पुत्र चन्द्रभान सिंह उर्फ भोला और सीतेश पाल सिंह को उम्रकैद तथा प्रत्येक को 76 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
साढ़े चार साल पहले हुई थीं हत्याएं
थाना फरीदपुर में आठ मार्च 2012 में अनुज प्रताप सिंह उर्फ झब्बू सिंह ने लिखायी रिपोर्ट में कहा है कि वह अपने पिता दान सिंह, भाई आरेन्द्रसिंह उर्फ पूता, फु फरे भाई राजेश सिंह व भाभी ऊ षा देवी के साथ होली मिल कर आ रहे थे। जैसे ही वह निर्भान सिंह के घर के सामने पहुंचे तभी घात लगाये बैठे निर्भान सिंह व उनके पुत्र चंद्रभान सिंह उर्फ भोला एवं सीतेश पाल सिंह ने जान से मारने की नियत ताबड़तोड़ फायर कर दी थी। जिससे अनुज प्रताप सिंह के भाई आरेंद्र सिंह व फुफेरे भाई राजेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अनुज प्रताप उर्फ झब्बू के पिता दान सिंह व फुफेरी भाभी ऊषा देवी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का कारण पुरानी रंजिश बतायी गई।
12 गवाह वादी की ओर से पेश हुए
वादी की ओर से एडीजीसी फौजदारी सुनीति कुमार पाठक व निजी अधिवक्ता मिलन कुमार गुप्ता ने अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश एसके सिंह के न्यायालय में 12 गवाह पेश कर आरोपों को संदेह से परे सिद्ध कर दिया। न्यायाधीश ने एक राय होकर हत्या करने के मामले में कठोर उम्र कैद व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये और इरादा कत्ल के मामले में प्रत्येक को दस-दस वर्ष की कठोर कैद व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड और नाजायज असलाह रखने के आरोप में चन्द्रभान सिंह उर्फ भोला व सीतेश पाल को एक-एक वर्ष की कै द व प्रत्येक को 1000 हजार रुपये और लाइसेंसी राइफल का दुरपयोग करने के आरोप में निर्भान सिंह को एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
पूर्व सांसद के बेटे की भी हुई थी हत्या
पूर्व सांसद कल्याण सिंह सोलंकी की भी हत्या हुई थी। कुछ सालों बाद उनके पुत्र देवेंद्र सिंह की भी