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चोटीकटवा प्रकरण: अब केस डायरी के चक्कर में अटकी विवेचना

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बरेली। निदा के एतराज के बाद चोटी कटवा की धमकी के प्रकरण में दोबारा विवेचना होनी है लेकिन अब केस डायरी न मिलने की वजह से विवेचना शुरू नहीं हो पा रही है। सीओ दफ्तर में केस डायरी न मिलने के बाद अब कोर्ट में उसकी तलाश कराने को कहा गया है।
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निदा के खिलाफ दारुल इफ्ता से 17 जुलाई 2018 को मुफ्ती अफजाल ने फतवा जारी किया था, जिसका शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एलान किया था। इसमें निदा को इस्लाम से खारिज करने की बात कही गई। 22 जुलाई को मोइन नूरी सिद्दीकी ने निदा और मेरा फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी की चोटी काटकर उन्हें देश से निकालने पर इनाम का एलान कर दिया था। निदा ने चोटी काटने का एलान करने में मोइन नूरी सिद्दीकी और अपने शौहर शीरान रजा को नामजद किया गया था। विवेचक राकेश कुमार की ओर से एसीजेएम की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई तो उन्होंने पूछा कि अभियुक्तों को धारा 41 के तहत नोटिस क्यों नहीं दिया गया। नोटिस नहीं दिया तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की। जवाब न मिलने पर अदालत ने दोनों मामलों की चार्जशीट वापस कर दी। इसके बाद चोटीकटवा प्रकरण की विवेचना बिथरी थाने के टीपीनगर चौकी प्रभारी गुरुदेव सिंह को दी गई है। एडीजी के कार्यक्रम में ड्यूटी की वजह से वह विवेचना शुरू नहीं कर सके हैं। उन्होंने बताया कि केस डायरी लेने वह सीओ दफ्तर गए थे पर वहां नहीं मिली। यह कोर्ट में भी हो सकती है। वह इसे लेने के बाद पूरा अवलोकन करेंगे और निष्पक्ष विवेचना कर कोर्ट में पेश करेंगे।
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