बरेली। शीरान रजा खां को निदा को गुजा भत्ता देना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आदेश किया है कि निदा को तीन महीने का बकाया गुजारा भत्ता 36 हजार रुपये दिलाए जाएं।
निदा ने बताया कि 2.44 लाख रुपये गुजारा भत्ता न देने को लेकर शीरान रजा खां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके अपील करने पर हाईकोर्ट ने हर महीने 12 हजार रुपये भत्ता देने के आदेश दिए थे। मगर शीरान ने पिछले तीन महीने से गुजारा भत्ता नहीं दिया था। इस पर उन्होेंने हाईकोर्ट में दोबारा अपील की। हाईकोर्ट ने इस मामले पर 11 सितंबर को आदेश किया है कि निचली अदालत बकाया गुजारा भत्ता के 36 हजार रुपये निदा को दिलाए। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत की गई है।