पति की गैर इरादतन हत्या में दोषी महिला को 10 साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने पति की गैर इरादतन हत्या की दोषी कैंट थाना क्षेत्र के गांव भरतौल निवासी नगीना देवी को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी महिला को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
बेटे ने ही अपनी मां नगीना देवी और उसके प्रेमी बारादरी थाना क्षेत्र के खुर्रम गौटिया निवासी जीवन सिंह बिष्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी मां नगीना देवी के जीवन सिंह से प्रेम संबंध थे। इस कारण जीवन सिंह और उसकी मां उसके पिता वीरपाल को अक्सर पीटा करते थे। दोनों ने मिलकर पिता को कमरे में बंद करके पीटा। अंदरूनी चोटें आने के कारण 27 जुलाई 2021 को उनकी मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
सुनवाई के दौरान एक आरोपी जीवन सिंह की मौत हो गई। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नगीना देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।