फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाईलैंड के नौ जमातियों की जमानत मंजूर की

विज्ञापन
विज्ञापन
बरेली। दिल्ली में तब्लीग के निजामुद्दीन मरकज से निकलकर कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार थाईलैंड के नौ जमातियों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। इन सभी नौ जमातियों को शाहजहांपुर की मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था।
विज्ञापन

अदालत में बताया गया कि आरोपी जमाती थाईलैंड से निजामुद्दीन मरकज पर आए थे जहां से ये लोग शाहजहांपुर पहुंचकर कई दिन ठहरे लेकिन शाहजहांपुर में उनके आने और ठहरने की सूचना डीएम को नहीं दी गई। पुलिस ने हसीं उर्फ हसना, सोबरी, यूसोप, हारिस, अब्दुल रोरसा, सुराचाई, मखोसी, मारपोई और हसन मीना समेत इन सभी जमातियों को कोरोना संक्रमण फैलाने और सरकार का आदेश न मानने के आरोप के साथ महामारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में मुकदमा कायम कर जेल भेजा था। हाईकोर्ट ने इस शर्त पर इन जमातियों को व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ने का आदेश दिया कि अदालतों में कामकाज शुरू होने उन्हें जमानत दाखिल करनी होंगी। बता दें कि इन सभी जमातियों के मुकदमों की सुनवाई बरेली के सीजेएम कोर्ट मेें चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें