बरेली। बीमा करने का झांसा देकर महिला को बुलाकर दुष्कर्म में दोषी पाए गए व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अजय सिंह की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई।
बहेड़ी थानाक्षेत्र निवासी पीड़िता ने 28 अगस्त 12 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि मोहल्ला टांडा के रहने वाला नदीम अक्सर बीमा करने के बहाने उसके घर आता था। उसने अपनी गरीबी का हवाला देकर कई बार बीमा पॉलिसी लेने से मना किया। आरोप है कि घटना वाले दिन शाम पांच बजे दोनो लोग उसके पति की गैर मौजूदगी में घर आए नशीला पदार्थ सुंघा कर अपने साथ ले गए। अगले दिन आंख खुली तो उसे पता चला कि वह आगरा के किसी होटल में है। इन लोगों ने सात दिन तक दुष्कर्म किया और फिर उसे बहेड़ी बाईपास पर फेंक गए। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील केएम खान ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त नदीम को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई और 27 हजार का जुर्माना लगाया।