बरेली। अब न्यायिक अधिकारी अपनी गाड़ी पर लोगो लगा सकेंगे। यह लोगो हाईकोर्ट में आवेदन करने पर उनको प्रदान किया जाएगा। यह आदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने किया ।
सरकार द्वारा लाल बत्ती समाप्त करने के फैसले के बाद से न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों से भी लाल बत्ती हटा दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब एक आदेश करके न्यायिक अधिकारियों की अपनी निजी गाड़ियों पर हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया स्टिकर (लोगो) लगाने की इजाजत दे दी है। यह लोगो हाईकोर्ट में आनलाइन आवेदन करने के बाद ही हासिल किया जा सकेगा। इस बारे में हाईकोर्ट ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।