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Bareilly News: अवैध शराब की बिक्री के दो आरोपियों को कोर्ट ने किया दोषमुक्त

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कोर्ट में बरामदगी साबित नहीं कर सके पुलिस और आबकारी विभाग
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बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद ने अवैध शराब की बिक्री के आरोपी फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर कुंदन निवासी मनोज और फरीदपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला परा निवासी सुशील उर्फ नन्नकू पांडेय को 22 जनवरी को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है।
तत्कालीन एसओजी प्रभारी अख्तर सज्जाद ने 13 जनवरी 2007 को बिथरी चैनपुर थाने में सुशील उर्फ नन्नकू पांडेय और मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि दोनों आरोपी मिथाइल अल्कोहल से शराब बनाकर उसको देशी शराब की पंजीकृत कंपनियों की पैकिंग में बेचने का काम करते थे।
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आरोपियों के पास से पांच ड्रमों में मिथाइल अल्कोहल बरामद किया गया था। इसके अलावा कई ब्रांडों की खाली बोतलें और रैपर भी मिले। मौके पर आबकारी विभाग की टीम ने भी जांच की।
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विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियाेजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। कोई स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किया गया। बरामद मिथाइल अल्कोहल भी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। इतना ही नहीं रोजनामचा की मूल कॉपी भी कोर्ट में दाखिल नहीं की गई। अवैध शराब बनाने, बेचेने के प्रमाण भी अभियोजन नहीं दे सका। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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