बरेली। नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार का एक साल का हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। हालांकि इस फैसले का लाभ तभी मिलेगा जब घर मृतक के नाम हो। इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है।
कर निर्धारण अधिकारी ललतेश सक्सेना ने बताया कि नगर निगम की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था जिसे कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। अब इस पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जिस परिवार में मौत हुई है, उसका 2021 तक का हाउस टैक्स माफ किया गया है। मृतक के परिजन को कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। टैक्स सिर्फ आवासीय भवन पर ही माफ किया जाएगा। ब्यूरो