बरेली। स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कमलेश्वर पांडेय ने नो एंट्री में वाहनों से वसूली करने के आरोपी रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के गांव मुड़िया रसूलपुर निवासी पुलिस कांस्टेबल सूरजभान और मुरादाबाद के थाना कुंदरकी के गांव फरैदी निवासी विनोद गिरि को दोषमुक्त करार दिया है।
मुरादाबाद के सीओ कटघर संजय कुमार ने थाना गल शहीद में 18 जून 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि गल शहीद थाना क्षेत्र के ईदगाह रोड पर छह जून को जीडी के अनुसार ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सूरजभान और होमगार्ड विनोद गिरि का वाहनों से वसूली करते एक वीडियो न्यूज चैनल के कार्यक्रम में प्रसारित किया गया था। कांस्टेबल और होमगार्ड का यह कृत्य सरकारी कर्मचारी के आचरण के विरुद्ध है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरादाबाद के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
नवंबर 2012 में कोर्ट ने कांस्टेबल और होमगार्ड पर आरोप तय किए। अप्रैल 2021 में मामले की सुनवाई स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बरेली के कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष वीडियो फुटेज की वैज्ञानिक प्रमाणिकता कोर्ट में पेश नहीं कर सका। यह भी स्पष्ट नहीं कर सका कि कांस्टेबल व होमगार्ड ने किस वाहन चालक से और कितने रुपये की वसूली की। आरोपों की पुष्टि के लिए अभियोजन किसी पीड़ित को भी कोर्ट में पेश नहीं कर सका। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कांस्टेबल और होमगार्ड को दोषमुक्त करार दिया है। संवाद
मौलाना तौकीर की तीन जमानत अर्जियों पर सुनवाई 17 को
बरेली। शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की तीन जमानत अर्जियों पर सुनवाई टल गई है। कोतवाली में दर्ज इन मामलों में जमानत के लिए मौलाना ने अपने वकील के जरिये अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-पांच) अमृता शुक्ला की कोर्ट में अर्जी दी थी। मौलाना के वकील ने जमानत पर बहस के लिए कोर्ट से अपील की। कोर्ट ने इसके लिए 17 नवंबर की तारीख तय कर दी है। इससे पहले 10 नवंबर को कोर्ट अन्य तीन मामलों में मौलाना की जमानत अर्जियां खारिज कर चुका है। 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के बाद बारादरी, कोतवाली, किला, कैंट और प्रेमनगर थानों में 10 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा वर्ष 2019 में सीएए और एनआरसी के विरोध के एक मामले में भी मौलाना आरोपी है। वह फतेहगढ़ जेल में बंद है। अलग-अलग मामलों में जमानत के लिए वह अब तक कई अर्जियां लगा चुका है। संवाद