बरेली। व्यावसायिक वाहनों के स्वामियों को किसी भी काम के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। फिटनेस, बीमा, टैक्स, परमिट, चालान और प्रदूषण प्रमाण पत्र अवधि खत्म होने संबंधी सभी सूचनाएं एक अप्रैल से मैसेज पर मिलेंगी। इसके लिए सभी व्यावसायिक वाहनों के स्वामियों को आरटीओ कार्यालय में अपना मोबाइल नंबर 10 मार्च तक अपडेट कराना होगा।
जिले में पंजीकृत बस, ट्रक, टैक्सी, ऑटो, टेंपो समेत काफी संख्या में व्यावसायिक वाहन ऐसे हैं जिनके स्वामी का मोबाइल नंबर आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। इनमें ज्यादा संख्या 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों की है। वाहन स्वामियों को छोटे-छोटे कामों के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने होते हैं। परिवहन विभाग 44 सेवाओं को ऑनलाइन कर चुका है। एक अप्रैल से कई नियम प्रभावी ढंग से लागू किए जाएंगे। आरटीओ प्रवर्तन दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के स्वामियों को 10 मार्च तक का समय दिया गया है। आरटीओ ऑफिस आगर वह इस दौरान आवश्यक रूप से मोबाइल अपडेट करा दें। इसके बाद वाहन सीज करने की कार्रवाई कराई जाएगी। संवाद