थानाध्यक्ष को कानून की जानकारी तक नहीं
मांस बरामदगी के मामले में आरोप पत्र मीरगंज थानाध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह द्वारा ही अग्रसारित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने थानाध्यक्ष के लिए लिखा है कि 27 मई को वह अपना स्पष्टीकरण दें। क्यों न उनके विरुद्ध पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाए? क्यों न कार्रवाई के लिए मामला डीजीपी को भेजा जाए।