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पूर्व एसएसपी के खिलाफ रिपोर्ट की अर्जी खारिज

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बरेली। आला अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की बिल्डर जगमोहन की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडेय ने किया।
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शिवनगर के रहने वाले जगमोहन ने तत्कालीन एसएसपी जोगेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक इज्जतनगर कमरुल हसन, प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर देवेश सिंह, लेखपाल अशोक कुमार, लेखपाल तहसील सदर और कानूनगो चंद्र प्रकाश समेत सात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा कायम करने का आदेश भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 19 में अभियोजन स्वीकृति के बगैर नहीं दिया जा सकता। इस मामले में पहले से कोई अभियोजन स्वीकृति फाइल पर मौजूद नहीं इसलिए अर्जी को स्वीकार करने का आधार नहीं है।
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