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Bareilly News: गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों की पत्रावली पृथक, दो दोषमुक्त

Wed, 12 Aug 2026 02:07 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के 21 साल पुराने अलग-अलग दो मामलों में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। दोनों मामलों में चार आरोपियों की पत्रावलियों को पृथक किया जा चुका है। इनमें एक मामला थाना प्रेमनगर और दूसरा कोतवाली का है।
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प्रेमनगर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने 17 अप्रैल 2004 को मैनपुरी के थाना कोतवाली के कूधरपुर निवासी संतोष श्रीवास्तव उर्फ डीके पाठक और ऊधमसिंह नगर के थाना सितारगंज निवासी महेश कुमार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान संतोष श्रीवास्तव की पत्रावली को पृथक कर महेश के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए, लेकिन मुकेश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोप सिद्ध नहीं हुए। कोर्ट ने उसे दोषमुक्त करार दिया।
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दूसरा मामला कोतवाली का है। कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने 28 नवंबर 2005 को शाहजहांपुर के थाना निगोही के गांव मिलकिया निवासी भाऊ, पप्पू, काले उर्फ कालू और कांता प्रसाद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी।
इस मामले में पप्पू और कांता प्रसाद की पत्रावली दिसंबर 2008 और भाऊ की जनवरी 2009 में पृथक कर दी गई। काले के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने तीन गवाह पेश किए, लेकिन आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा। अदालत ने काले को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।

प्रधान के बेटे पर कातिलाना हमले के आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने भमोरा थाना क्षेत्र के गांव चंदौआ निवासी मुनीश और उसके साथी आशाराम पर जानलेवा हमले के आरोपी गांव के ही तेजपाल और मुकेश की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। मुनीश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मौजूदा प्रधान महेंद्रपाल का बेटा है। चार मार्च को वह आशाराम के साथ होली मिलने शाम साढ़े सात बजे सरातू गांव जा रहा था। रास्ते में शानू, मुकेश, रीकेश, तेजपाल, सोनू, गंगासरन और ओमकार ने एक राय होकर जानलेवा हमला कर दिया। इसी मामले में तेजपाल और मुकेश ने अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी।

4.83 लाख की ऑयल प्रेस मशीन में आई खराबी, अब कंपनी देगी क्षतिपूर्ति
बरेली। करीब 4.83 लाख रुपये में खरीदी गई ऑयल प्रेस मशीन में लगातार खराबी आने पर उपभोक्ता को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय से राहत मिली है। आयोग ने मशीन विक्रेता शुभ इंटरप्राइजेज को 45 दिन के भीतर मशीन की खामी दूर कर उसे पूरी तरह दुरुस्त करने के साथ उपभोक्ता को 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की राशि समय पर न देने पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम पीपरा निठाई निवासी धर्म सिंह गंगवार ने आयोग में परिवाद दाखिल किया था। बताया कि उन्होंने तेल निकालने के लिए ऑयल प्रेस मशीन, सभी जरूरी एसेसरीज और 15 एचपी मोटर खरीदी थी। मशीन की कुल कीमत 4,83,700 रुपये थी। विक्रेता की ओर से मशीन अपनी फर्म में निर्मित होने और एक साल की वारंटी होने की बात कही गई थी।

उपभोक्ता ने बताया कि मशीन में काम के दौरान अत्यधिक कचरा फंसने की समस्या सामने आई। इससे मशीन सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। शिकायत के बावजूद समस्या का अपेक्षित समाधान नहीं होने पर उपभोक्ता ने आयोग में वाद दायर किया।

पॉक्सो एक्ट का आरोपी दोषमुक्त, वादी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट में आरोपी थाना बिथरी चैनपुर के मनपुरिया दलेल निवासी तालिब उर्फ हम्मान को दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराने वाले वादी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है।
कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 मई को उसकी 17 साल की बेटी किराना की दुकान से चीनी खरीदने गई थी इसके बाद वापस नहीं लौटी। काफी तलाश करने पर भी सुराग नहीं लगा। बाद में पता लगा कि तालिब उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए।

किशोरी ने बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से गई थी। 10-12 दिन बाद लौटी तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसने यह भी कहा कि वह और तालिब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उसको तालिब से प्यार है और वह उसी से शादी करना चाहती थी। परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे। इसके बाद वह अपनी मर्जी से तालिब के साथ गई और मंदिर में शादी कर ली।
वादी पिता ने भी प्रतिपरीक्षा में बयान बदल दिया। मेडिकल करने वाली डॉक्टर ने भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की। पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 11 माह और नौ दिन की मिली। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। वादी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है।

गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-पांच) अशोक कुमार यादव ने गैर इरादतन हत्या में दोषी बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर निवासी लखन और नीरज गंगवार को तीन-तीन साल की कैद और नौ-नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को तीन-तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
सुभाषनगर थाना क्षेत्र के मढ़ीनाथ निवासी प्रमोद कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर निकट त्रिमूर्ति भवन निवासी बहनोई पप्पू 26 अक्तूबर 2019 को शाम ऑटो चलाने के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में 150 रुपये के लेनदेन के विवाद में लखन ने तीन अन्य साथियों के साथ उनको घेर लिया और लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर घायल कर दिया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। 13 नवंबर तक पप्पू अस्पताल में भर्ती रहे। पांच दिसंबर को पप्पू की मौत हो गई। पुलिस ने मामले को गैर इरादतन हत्या की धाराओं में तरमीम कर लिया। मृत्यु पूर्व पप्पू के बयान के आधार पर लखन और नीरज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लखन और नीरज को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

शहर में बवाल के एक आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने 25 सितंबर 2025 को शहर में हुए बवाल के आरोपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजम नगर निवासी अफजल कुरैशी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकृत कर ली है। आरोपी को एक लाख रुपये का बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने प्रेमनगर थाने में बलवा, पुलिस पर हमला, हत्या की कोशिश आदि धाराओं में अल्तमस, शारिक, मोहसीन अख्तर, कामरान, शहनवाज, इरफान, शहजाद, इमरान, अमन कुरैशी, शादाब फाजिल, आसिफ रजा, इम्त्याज अली, मोहम्मद इमरान, मुशीर आलम, फिरोज हुसैन, अनवर हुसैन, आसिफ और 150-200 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान अफजल कुरैशी का नाम भी प्रकाश में आया। आरोपी ने याचिका में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम भी नहीं है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-10) राघवेंद्र मणि ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी भोजीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बलवीर सिंह यादव उर्फ पिंटू की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। आरोपी 25 जुलाई से जेल में है। महिला ने 23 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी बलवीर यादव 16 अप्रैल को उसके घर में घुस आया। दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बना लिया। इसे वायरल करने व उसके पति व बच्चों की हत्या की धमकी देकर उस पर संबंध बनाने का दबाव बनाया।
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