कार्रवाई के दौरान तैनात रही फोर्स
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बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि जुबैर ने मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर इस मकान का निर्माण कराया था। इस पर जुबैर को नोटिस भी जारी किया गया था।हिस्ट्रीशीटर के पास तीन मंजिला इमारत के निर्माण का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। इसके बाद नोटिस देकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
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बुलडोजर से गिराया गया अवैध निर्माण
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छह जून को हुई थी आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस ने सूफ़ी टोला निवासी जुबैर उर्फ पाया को छह जून को विकास भवन के पीछे से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक जुबैर काफ़ी समय पहले जमानत पर छूटने के बाद से लापता था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पता लगा कि वह मुंबई चला गया है। हाल ही में वह मुंबई से लौटकर आया था तो मुखबिरों ने पुलिस को सूचना दे दी।
पुलिस ने उसे तमंचा कारतूस समेत गिरफ्तार किया था। उसे जेल भेजा गया है, लेकिन जमानत पर बाहर आ गया था। आरोपी के खिलाफ पशु तस्करी आदि के 13 मुकदमे पहले से चल रहे हैं। जुबैर पर गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। बुधवार को उसके मकान को ध्वस्त करा दिया गया।