बताया कि वह सरकारी विभागों में अच्छी पकड़ रखता है। ऐसी सेटिंग कर देगा कि उनका घर और होटल गिराया नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पांच लाख रुपये में डील हुई जिसमें से दलाल ने कुछ रकम संबंधित विभाग में दे भी दी और बाकी डकार गया। अब पाया का होटल और मकान टूटने की स्थिति में दलाल व उसका साथी भाग निकले हैं। पाया के परिजन उन्हें तलाश रहे हैं।
सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि संपत्ति मानक के विपरीत मिलने पर अगर बीडीए उसे गिराने की कार्रवाई करेगा तो हर स्थिति में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जुबैर उर्फ पाया की कुछ और संपत्ति चिह्नित की जा रही है। प्रशासन की मदद से गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत इस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।