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Bareilly News: गोतस्कर जुबैर उर्फ पाया के दूसरे मकान पर भी चल सकता है बुलडोजर, जब्त होगी संपत्ति

Fri, 27 Jun 2025 10:22 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

बरेली में कुख्यात गोतस्कर जुबैर उर्फ पाया ने सात साल में अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। बुधवार को उसके एक मकान व होटल पर बीडीए का बुलडोजर चला। अब उसकी और अवैध संपत्ति को चिह्नित किया जा रहा है।  
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हिस्ट्रीशीटर जुबैर का मकान ध्वस्त - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में संरक्षित पशुओं की हत्या करके निहारी व पाया बेचने और करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले गोतस्कर जुबैर उर्फ पाया की संपत्ति को पुलिस ने चिह्नित करना शुरू कर दिया है। बीडीए को उसके दूसरे मकान का नक्शा संदिग्ध मिला तो उसे भी तोड़ने की तैयारी है।

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थाना बारादरी क्षेत्र में श्यामगंज इलाके में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुधवार को पशु तस्कर जुबैर पाया के होटल व घर पर बुलडोजर चलाया था। पहली मंजिल पर होटल और दूसरी मंजिल पर उसका घर था। इसे काफी हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया गया, लेकिन आसपास के घरों की दीवारें कमजोर होने से पूरी तरह इसे नहीं तोड़ा जा सका।

तय हुआ था कि विशेष टीम व जेसीबी लाकर इसे तोड़ा जाएगा। बृहस्पतिवार को बीडीए टीम न मिलने पर निर्माण नहीं तोड़ा जा सका। पाया का दूसरा मकान भी तोड़ा जाएगा जो मानकों के विपरीत बना हुआ है। 
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यह भी पढ़ें- Bareilly News: सात साल में हिस्ट्रीशीटर जुबैर ने बनाई अकूत संपत्ति, एक मकान पर चला बुलडोजर... चार और निशान पर

दलाल ने मकान न गिराने के बदले वसूले पांच लाख
जुबैर उर्फ पाया पर महीने भर पहले रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही पुलिस विभाग ने उसकी कुंडली बनानी शुरू कर दी थी। पाया के परिजनों ने अपनी संपत्ति की तोड़फोड़ भांपकर इसे बचाने की जुगत लगानी शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि पाया के घर के पीछे रहने वाले एक शख्स ने एक दलाल से उसके परिजनों की मुलाकात करवा दी। 

बताया कि वह सरकारी विभागों में अच्छी पकड़ रखता है। ऐसी सेटिंग कर देगा कि उनका घर और होटल गिराया नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पांच लाख रुपये में डील हुई जिसमें से दलाल ने कुछ रकम संबंधित विभाग में दे भी दी और बाकी डकार गया। अब पाया का होटल और मकान टूटने की स्थिति में दलाल व उसका साथी भाग निकले हैं। पाया के परिजन उन्हें तलाश रहे हैं।
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सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि संपत्ति मानक के विपरीत मिलने पर अगर बीडीए उसे गिराने की कार्रवाई करेगा तो हर स्थिति में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जुबैर उर्फ पाया की कुछ और संपत्ति चिह्नित की जा रही है। प्रशासन की मदद से गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत इस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। 
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