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Bareilly News: रिश्वतखोर लिपिक को पांच साल कैद की मिली सजा

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बरेली। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने नियुक्ति पत्र देने के बदले आवेदकों से रिश्वत लेने वाले अमरोहा बीएसए के लिपिक को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने लिपिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अमरोहा के ग्राम जोजखेड़ा निवासी सोनू, गजय सिंह, हितेश और पीरगढ़ निवासी प्रदीप कुमार सात जुलाई 2011 को बीएसए कार्यालय में नियुक्ति पत्र लेने गए थे।
कार्यालय में तैनात नियुक्ति लिपिक धर्मेंद्र कुमार ने प्रत्येक से पांच सौ रुपये रिश्वत मांगी। इसके अलावा अन्य लोगों से भी धर्मेंद्र ने अवैध धन की मांग की।
सभी आवेदकों ने शपथपत्र देकर थाना अमरोहा में शिकायत की। शिकायत के बाद जेपीनगर के अमरोहा थाने में लिपिक धर्मेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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सीओ सदर ने विवेचना कर धर्मेंद्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश कमलेश्वर पांडेय के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या दो में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 14 गवाह पेश किये गए।
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अदालत ने लिपिक धर्मेंद्र कुमार को रिश्वत मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई और उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। ब्यूरो
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