भूखंड का क्षेत्रफल ज्यादा होने पर अगर खरीदार के पास बढ़ी हुई कीमत अदा करने के लिए रुपये नहीं है तो उसे उतने ही क्षेत्रफल का दूसरा भूखंड उसी सेक्टर में दिया जाएगा। अगर भूखंड का क्षेत्रफल दस प्रतिशत तक ज्यादा है तो पुरानी दर पर भुगतान लिया जाएगा। क्षेत्रफल 10 फीसदी से भी ज्यादा होने पर नई दरें प्रभावी होंगी।
20 कमरों के होटल बना सकेंगे
होटल निर्माण के लिए शासन द्वारा संशोधित उपविधि को बीडीए ने स्वीकार कर लिया। अब आबादी क्षेत्र में नौ मीटर चौड़ी सड़क के किनारे भी 6 से 20 कमरों तक के होटल का निर्माण करा सकते हैं। 15 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारत (होटल) बनाने पर भवन के सामने पांच और बाकी तीनों तरफ तीन-तीन मीटर जगह छोड़नी होगी। पार्षद व बोर्ड सदस्य राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस नियम का पालन कराया गया तो छोटे भूखंड पर निर्माण के लिए जगह नहीं बचेगी। इस पर कमिश्नर ने कहा कि इनके पत्र को लेकर शासन को संदर्भित करें।
चार प्रमुख मार्गों को जगमग करेगा बीडीए
ग्राम पंचायतों के इन्कार के बाद बीडीए ने शहर की सीमा से बाहर के क्षेत्र में चार मार्गों को जगमग करने की जिम्मेदारी स्वयं ली है। अब स्ट्रीट लाइट के खंभों पर विज्ञापन पट लगाने का ठेका बीडीए देगा और इससे होने वाली आय से स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव होगा और बिजली का बिल अदा किया जाएगा।
ज्यादा आय होने पर धनराशि जिला पंचायत को दी जाएगी, कम आय होने पर बीडीए भरपाई करेगा। इस निर्णय से सेटेलाइट से इन्वर्टिस विवि तक, करगैना पुलिस चौकी से जुए की पुलिया तक, बीसलपुर रोड पर नकटिया नदी से बड़ा बाइपास तक और डोहरा रोड पर नकटिया नदी से बड़ा बाइपास तक की सड़कें रोशन होंगी।