नोटिस मिलने पर महिलाओं का छलका दर्द
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12 अक्टूबर 2011 को बीडीए सचिव ने जारी किया था ध्वस्तीकरण का आदेश
बरेली विकास प्राधिकरण के सचिव ने सरफराज वली खान और राशिद खान के बरातघरों अवैध रूप से निर्मित होने के संदर्भ में 12 अक्टूबर 2011 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। इतनी लंबी अवधि बिताने के बाद भी बीडीए अपने आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं कर पाया। हालांकि मंगलवार को दोनों बरातघरों को ध्वस्त करने के संबंध में बीडीए सचिव ने 24 नवंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्राचार कर पर्याप्त पुलिस बल की मांग की थी।
नोटिस के मुताबिक, सूफी टोला निवासी राशिद खां के गुड मैरिज हाल पर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना बारात घर का निर्माण पूर्व निर्मित है, जिसके विरुद्ध उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत वाद संख्या-09/11-12 (जोन-1 सेक्टर-2) योजित किया गया। जिसमें विपक्षी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त दिनांक 12-10-2011 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं। स्थल पर कराये गये समस्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने के लिए मंगलवार को ध्वस्त किया जाना है।