पार्वती को मिलने हैं छह करोड़ रुपये
चंद्रपुर बिचपुरी की पार्वती के पति प्रेमपाल ने बताया कि पत्नी के मामले में लारा कोर्ट से 24 अगस्त 2022 को निर्णय हुआ था। बीडीए की तरफ से पार्वती को ब्याज समेत कुल देय मुआवजे का 50 प्रतिशत यानी 6.07 करोड़ रुपये मिलने हैं। बीडीए ने अब तक भुगतान नहीं किया है।
रोक प्रभावी, पर यह मामला आंतरिक
बीडीए के बचत खाते पर कोर्ट की रोक प्रभावी होने की पुष्टि शाखा प्रबंधक विक्की मैसी ने भी की है। हालांकि, उन्होंने इसे आंतरिक मामला बताकर वर्तमान में खाते में मौजूद धनराशि के बारे में बताने से इन्कार कर दिया।
बीडीए कर चुका है अपील
वाद दाखिल करने वाले किसानों के अधिवक्ता अश्वनी कुमार राना ने बताया कि पार्वती, फैजउल्ला खान और जाकिरा खान के मामलों का निपटारा लारा कोर्ट से हो चुका है। बीडीए की तरफ से बैंक खाते से कुर्की का आदेश हटाने के लिए कोर्ट में कई बार अपील दाखिल हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका।
बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि लारा कोर्ट की तरफ से बीडीए का बैंक खाता कुर्क होने के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।