बरेली। प्रदेश के सात जिलों में संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें बरेली भी शामिल है। तेजी से हो रहे संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने सर्वाधिक प्रभावित सातों जिलों में ऑड इवेन फार्मूला लागू करने का आदेश दिया है। शासन से मिले निर्देश के क्रम में अब बरेली में भी यह फार्मूला लागू किया जा सकता है। इस बाबत जल्द ही व्यापारियों से बैठक कर दुकान खोले जाने के लिए प्रशासन मंथन करेगा।
बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल के आकलन के लिए डीएम ने टीम भेजी थी। बाजार में भीड़भाड़ मिलने पर पुलिस को कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। डीएम नितीश कुमार ने बताया कि लोगों की जिम्मेदारी है कि वह कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। अगर किसी बाजार में या दुकान पर भीड़ दिखाई देगी तो उसे तत्काल बंद कराया जाएगा। किसी तरह की कोई रियायत नहीं होगी। जल्द ही व्यापारियों के साथ बैठक कर पांच दिन में खुलने वाले बाजार में किस दिन और कैसे दुकानें खोली जाएं.. इस बाबत मंथन किया जाएगा। इन दिनों बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग और दो दिन की साप्ताहिक बंदी में बाजारों में सैनिटाइजेशन के आदेश का पालन नहीं हो रहा। हाईकोर्ट ने बीते दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए शासन से जवाब मांगा था। जिस पर शासन ने बरेली प्रशासन से स्पष्टीकरण देने को कहा था। हालांकि, इसका जवाब प्रशासन भेज चुका है।
‘हाईकोर्ट से निर्देश मिलने के बाद सभी सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। जहां भी सामाजिक दूरी नहीं दिखाई देगी.. संबंधित दुकान और बाजार को तत्काल बंद करा दिया जाए। लोगों से अपील है कि वह कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें।’
- नितीश कुमार, डीएम