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UP News: बरेली कोर्ट से असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी, सात जनवरी को पेश होने का आदेश; यह है मामला

Mon, 23 Dec 2024 06:47 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

Bareilly News: असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में फलस्तीन का नारा लगाया था। इस मामले में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ओवैसी को नोटिस जारी किया है। 
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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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संसद में शपथ लेने के बाद जय फलस्तीन का नारा लगाने के मामले में बरेली के जिला जज की कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने ओवैसी को सात जनवरी 2025 को पेश होने के आदेश दिए हैं।

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चार जून 2024 को लोकसभा परिणाम घोषित हुए थे। शपथ ग्रहण समारोह में ओवैसी ने हैदराबाद के सांसद के रूप में शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन का नारा लगाया था। इस मामले को लेकर लंबे समय तक ओवैसी चर्चा में बने रहे थे। 
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भाजपा व हिंदूवादी संगठनों ने किया था विरोध 
ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों की ओर से काफी विरोध किया गया था। इस पर ओवैसी ने कहा था कि इसे संविधान के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बरेली में अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता की ओर से न्यायालय में जुलाई माह में याचिका दायर कर दी थी। इस याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उनको सात जनवरी को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। 
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