बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने मेडिकल संचालक की हत्या में आरोपी भोजीपुरा थाने के रहपुरा करीमबख्श निवासी सोमवीर और अजयवीर की जमात याचिकाएं निरस्त कर दी हैं।
भुता थाना क्षेत्र के गांव रिछा निवासी रामवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा परमजीत सिंह 21 फरवरी 2026 को सुबह आठ बजे घर से अपने भुता स्थित मेडिकल स्टोर के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव फतेहगंज पश्चिमी में मिला। सोमवीर उनके बेटे के साथ दवाओं का काम करता था। सोमवीर ही उसको अपने साथ ले गया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए सोमवीर और अजयवीर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी तब से जेल में हैं।
साइबर ठगी और धोखाधड़ी के दो आरोपियों को जमानत नहीं
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह ने साइबर ठगी और धोखाधड़ी के आरोपी थाना भमोरा क्षेत्र के मजनपुर निवासी असलम हुसैन और बदायूं के अलापुर निवासी फैजान की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दी हैं। दोनों आरोपियों को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के पास से कई डेबिट कार्ड, पासबुक, मोबाइल फोन आदि मिले थे। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने कई राज्यों में साइबर ठगी और धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया है।