बरेली। दोस्त की हत्या के आरोपी किशोर अपचारी की जमानत अर्जी पीठासीन अधिकारी कुमार मयंक ने खारिज कर दी है। इससे पूर्व किशोर अपचारी की जमानत याचिका किशोर न्याय बोर्ड की बेंच ने भी खारिज कर दी थी। घटना भुता थाना क्षेत्र में हुई थी। किशोर अपचारी ने अपने बयान में कबूल किया था कि दोस्त उसे बात-बात पर बेइज्जत करता था। इसी वजह से दूसरे दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि किशोर अपचारी ने दोस्त की हत्या कर तलवार को महाराज सिंह के खेत में छिपा दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि उसे कानून से बचने के तौर-तरीके पता हैं। अगर इसे जमानत दी गई तो यह शातिर अपराधियों से जुड़ सकता है, जो न्याय व्यवस्था के विपरीत होगा। संवाद
नाबालिग को ले जाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
बरेली। नाबालिग को फुसलाकर ले जाने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने खारिज कर दी है। घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र में पांच सितंबर 2023 को हुई थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को पड़ोस का युवक फुसलाकर ले गया है। वह उसके परिजनों से पूछने गए तो उन्होंने उनके साथ गाली-गलौज की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। संवाद