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LPG Crisis: घरों में दो से ज्यादा गैस सिलिंडर मिले तो होगी कार्रवाई, बरेली में जारी किए गए निर्देश

Tue, 17 Mar 2026 02:48 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

एलपीजी संकट के बीच बरेली में जिला पूर्ति विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई उपभोक्ता घर में दो से ज्यादा सिलिंडरों का भंडारण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
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LPG Cylinder - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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बरेली में एलपीजी किल्लत के बीच जो उपभोक्ता घर में दो से ज्यादा सिलिंडरों का भंडारण कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (एस्मा) के तहत कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी आपूर्ति की अड़चन मद्देनजर लोग अतिरिक्त सिलिंडर जमा करने लगे हैं जो कानून अपराध है। नियमानुसार सामान्य घरेलू उपभोक्ता को 14.2 किलो के दो एलपीजी सिलिंडर रखने की अनुमति होती है। एक उपयोग होता है और दूसरा वैकअप में रखा जाता है। अगर कोई दो से ज्यादा सिलिंडर रखता है तो उसे जमाखोरी माना जाएगा।
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जिला पूर्ति विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत यदि हेल्पलाइन नंबर पर या अन्य किसी माध्यम से किसी घर में दो से ज्यादा सिलिंडर भंडारण की सूचना मिले तो उच्चाधिकारी की अनुमति पर क्षेत्रीय पुलिस टीम के साथ औचक निरीक्षण किया जाएगा। सूचना की पुष्टि पर विधिक कार्रवाई हो सकती है।

इन परिस्थितियों में होगी कार्रवाई
  • घर या गोदाम में कई भरे हुए सिलिंडर रखना।
  • बुकिंग के नियमों का गलत तरीके से फायदा उठाना।
  • घरेलू सिलिंडर का व्यावसायिक प्रयोग करना।
  • सिलिंडर को ज्यादा कीमत पर बेचना।
  • हेल्पलाइन नंबर: 9456667774
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जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि एस्मा कानून लागू है। ऐसी स्थिति में अगर किसी घर में दो से अधिक सिलिंडरों के भंडारण की सूचना मिलेगी तो जांच और पुष्टि कर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि जरूरत के अनुसार ही घरेलू सिलिंडर का उपयोग करें। 

जुर्माना और सात वर्ष तक के कारावास का है प्रावधान
निरीक्षण में अगर घर में दो से ज्यादा सिलिंडर मिले तो अतिरिक्त सिलिंडर जब्त किए जाएंगे। दोषी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसमें तीन माह से सात साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम से दो गैस कनेक्शन पाए जाते हैं तो दोनों कनेक्शन ब्लॉक हो सकते हैं और दी गई सब्सिडी की वसूली भी की जा सकती है।
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