जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि एस्मा कानून लागू है। ऐसी स्थिति में अगर किसी घर में दो से अधिक सिलिंडरों के भंडारण की सूचना मिलेगी तो जांच और पुष्टि कर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि जरूरत के अनुसार ही घरेलू सिलिंडर का उपयोग करें।
जुर्माना और सात वर्ष तक के कारावास का है प्रावधान
निरीक्षण में अगर घर में दो से ज्यादा सिलिंडर मिले तो अतिरिक्त सिलिंडर जब्त किए जाएंगे। दोषी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसमें तीन माह से सात साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम से दो गैस कनेक्शन पाए जाते हैं तो दोनों कनेक्शन ब्लॉक हो सकते हैं और दी गई सब्सिडी की वसूली भी की जा सकती है।