राज्य कर अपर आयुक्त ग्रेड-1 एनएल सोनी ने करदाताओं को वित्त वर्ष 2025-26 के प्रत्येक माह का जीएसटी और टीडीएस जमा करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर टैक्स जमा नहीं हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न भरने में पंजीकरण के सापेक्ष बरेली जोन के 26 फीसदी करदाताओं ने जीएसटी, सरकारी कार्यालयों ने भी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान नहीं किया है। फरवरी के सापेक्ष अगर टैक्स जमा न हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।
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राज्य कर अपर आयुक्त ग्रेड-1 एनएल सोनी के मुताबिक जीएसटीआर-3बी के माध्यम से राजकीय कोष में टैक्स जमा होता है। इसकी अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 20 तारीख होती है। इसके बावजूद 26 फीसदी करदाताओं ने राज्यकर जमा नहीं किया। वहीं, ग्राम पंचायतों में कार्यों के सापेक्ष टीडीएस भी जल्द जमा करने की अपील की है।
...तो होगी अर्थदंड की कार्रवाई
उन्होंने कहा कि किसी भी वजह से अगर राज्य कर या टीडीएस वित्त वर्ष के भीतर जमा नहीं होगा तो जीएसटी अधिनियम के तहत अर्थदंड की कार्रवाई होगी। इसलिए संबंधित से जीएसटी पोर्टल के जरिये फरवरी संबंधित रिटर्न दाखिल करने को कहा है।
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इसके अलावा राज्यकर उपायुक्त (प्रशासन) ने वित्त वर्ष 2025-26 के किसी भी माह का रिटर्न या टैक्स अगर करदाता द्वारा किसी वजह से जमा नहीं किया गया है तो उसे भी जमा कराने के लिए कहा है। बताया कि सभी करदाताओं की ऑनलाइन निगरानी जारी है।