जेल के अंदर साजिश रचे जाने का आरोप
फिरदौस ने दावा किया है कि अनीस सकलैनी की पत्नी यासमीन जेल में बंद अपने पति समेत फैजुल नवी और मोईन से मिलने गई थी। वहीं जेल के अंदर गवाह को खत्म कराने की साजिश रची गई। अनीस ने अपनी पत्नी से कहा कि फिरदौस का काम तमाम करा दो, चाहे जितनी रकम लगे। इसी साजिश के तहत पीलीभीत के बीसलपुर निवासी कुख्यात बदमाश को पांच लाख रुपये में सुपारी दी गई।
घर की रेकी कर रहा सुपारी किलर
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि सुपारी किलर उनके घर के आसपास आए दिन चक्कर लगाकर रेकी कर रहा है। वह किसी भी तरह उसकी हत्या करना चाहता है। इससे उनका पूरा परिवार दहशत में है। आरोप है कि बवाल के आरोपी गवाहों को खत्म कर मुकदमों को कमजोर करना चाहते हैं, ताकि अदालत में कोई उनके खिलाफ खड़ा न हो सके।
इनको किया गया नामजद
बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद निवासी अनीस सकलैनी की पत्नी यासमीन, बेटा अदनान, नदीम खां, साजिद सकलैनी, बबलू खां, मोबीन कुरैशी, नईम कुरैशी उर्फ लाली, फैजान कुरैशी, पीलीभीत जिले के बीसलपुर निवासी फुरकान।
बवाल के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज
अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने शुक्रवार को शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में आरोपी बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद निवासी मोबीन और सूफी टोला के अजमल की अग्रिम जानम अर्जियों को खारिज कर दिया।
इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडेय ने 26 सितंबर को मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों के खिलाफ शहर का माहौल खराब और पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। आरोपियों ने वकील के जरिये कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है।