नवाबगंज। आरके कार्यालय के किसी लिपिक ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन के बैनामे के मामले में ये करिश्मा कर दिखाया और नायब तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर वाद का निस्तारण कर डाला।
ग्राम खाई खेड़ा के अनुसूचित जाति के पंचम की कृषि भूमि ग्राम के ही सवर्ण जसपाल नेे खरीदी थी। नियमानुसार बिना जिलाधिकारी की परमीशन के अनुसूचित वर्ग की भूमि अनुसूचित जाति के अलावा किसी पक्ष को स्थानांतरित नहीं की जा सकती है, लेकिन क्रेता ने आरके दफ्तर के किसी लिपिक से साठगांठ कर इसके दाखिल खारिज के आदेश करा लिए। लिपिक ने नायब तहसीलदार विनय मिश्रा के न्यायालय में चल रहे इस वाद में 18 जुलाई 12 को उनके फर्जी हस्ताक्षरों से वाद का निस्तारण दिखाकर दाखिल खारिज के आदेश कर डाले।
शिकायत पर ये मामला पकड़ में आने पर नायब तहसीलदार श्री मिश्रा की रिपोर्ट पर उपजिलाधिकारी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं।