बरेली। शासन ने मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और केबल टीवी पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर टैक्स की सालाना दरों में भारी इजाफा कर दिया है। अभी तक यह टैक्स काफी कम था और कई सालों से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई थी। टैक्स की नई दरों को एक मई से प्रभावी कर दिया गया है।
टैक्स की नई दरें पहले के मुकाबले पांच से 13 गुना तक ज्यादा होंगी। शासन ने इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरणों पर विज्ञापन दिखाने पर भी टैक्स लगाने का फैसला किया है। शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन पर टैक्स की दरें अलग-अलग होंगी। मनोरंजन कर विभाग ने इस बाबत जिले भर के सिनेमा हॉल और केबल ऑपरेटर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। हालांकि सूचनात्मक और शिक्षात्मक विज्ञापनों को टैक्स से मुक्त रखा गया है।