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फोरम ने दिया बीमा राशि देने का आदेश

Thu, 10 May 2012 12:00 PM IST
Bareilly
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छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ रकम लौटाने के आदेश
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सिटी रिपोर्टर
बरेली। जिला उपभोक्ता फोरम ने आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमा कराने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा जमा किये गये एक लाख अस्सी हजार रुपयों को मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के देने का आदेश दिया। साथ ही बीमा कंपनी पर मानसिक उत्पीड़न और मुकदमे के खर्चे के रूप में चार हजार रुपये का हर्जाना भी डाला।
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कालीबाड़ी के सौरभ शर्मा ने 24 जुलाई 2007 में आईसीआईसीआई कंपनी से बीमा की पालिसी ली थी जिसके अनुसार उसे 15 वर्ष में साठ हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से नौ लाख रुपये जमा करने थे। उसके अनुसार बीमा पालिसी लेते समय कंपनी के कर्मचारी ने उसे विश्वास दिलाया था कि उसे 15 वर्ष के पश्चात 12 लाख रुपये मिलेेंगे। लेकिन बाद में उसे पालिसी का बांड मिला उससे उसे पता चला कि उसे 15 साल बाद सिर्फ नौ लाख रुपये ही मिलेंगे। इस पर उसने कंपनी से तीन जुलाई 09 को तीन किश्तें जमा करने के बाद कहा कि उसे पालिसी के नियमों की स्पष्ट जानकारी दी जाए लेकिन कंपनी ने उसे कोई भी जानकारी नहीं दी। उसने अपने अधिवक्ता केके राय के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम द्तिीय में जमा बीमा धन वापस करने की अर्जी दी। फोरम के अध्यक्ष बालेन्दु सिंह ने कंपनी को वादी द्वारा जमा कराई गई बीमा राशि एक लाख अस्सी हजार मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के जबसे पैसे जमा किए थे, देने का आदेश दिया। साथ ही बीमा कंपनी पर दो हजार रुपये मानसिक कष्ट और दो हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया।
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