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बार एसोसिएशन कराएगी बार काउंसिल चुनाव

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बार काउंसिल चुनाव में मदद करेगी बार एसोसिएशन
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डीजीसी (क्राइम) को बनाया गया है पीठासीन अधिकारी
बरेली। एडवोेेकेट एक्ट 1961 के तहत बनी यूपी बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार काउंसिल का चुनाव न्याय पालिका नहीं कराएगी। इस बार चुनाव डीजीसी (क्राइम) की देखरेख में बार एसोसिएशन के सहयोग से कराए जाऐंगे। इस बाबत यूपी बार काउंसिल के रिटर्निंग अफसर ने चिट्ठी भेज कर डीजीसी को चुनाव कराने के लिए कहा है। बरेली में यह चुनाव 27, 28 मार्च को होंगे।
जिले में बार काउंसिल चुनाव के लिए तारीख तय की जा चुकी है। चुनाव के लिए डीजीसी (क्राइम) धीरेंद्र वर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। बार काउंसिल चुनाव से संबंधित सामग्री 18 मार्च को ही उन तक पहुंचा दी गई है। बार काउंसिल चुनाव के रिटर्निंग अफसर जस्टिस आरआर यादव ने डीजीसी को पत्र भेजकर सूचित किया है कि वह चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनी मर्जी से स्टाफ का चयन कर सकते हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव से भी मदद लेने की बात कही गई है। चुनाव इस बार दो चरणों में होना है। पहले चुनाव चार चरणों में आठ दिनों में कराया जाता था।
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बार एसोसिएशन के सचिव अमर भारती ने बताया कि बार काउंसिल ने चुनाव कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा था। हाईकोर्ट ने मामला प्रशासनिक समिति के समक्ष रखा। समिति ने न्यायपालिका द्वारा बार काउंसिल चुनाव कराने की बात को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति के आदेश को ही बहाल रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस बार देश भर की बार काउंसिल में एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। डीजीसी (क्राइम) धीरेंद्र वर्मा ने बताया कि वह चुनाव कराने के लिए जल्द ही डीजीसी रेवेन्यू और डीजीसी सिविल से भी बात करेंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव से भी मिलकर चुनाव कराने के लिए सहयोग मांगेंगे।
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तहसील के वोट भी जिला मुख्यालय पर ही पड़ेंगे
बार काउंसिल चुनाव के लिए 2955 मतदाताओं की लिस्ट जारी की गई है। इनमें तहसीलों के मतदाता भी शामिल हैं। तहसीलों के वोटरों को भी मतदान करने शहर आना पड़ेगा। तहसीलों पर मतदान नहीं होगा।
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