बरेली। रक्षा संपदा विभाग को एडमिशन का 50 फीसदी कोटा देने में आनाकानी करना कैंट क्षेत्र स्थित एक स्कूल को भारी पड़ सकता है। लीज की जमीन पर चल रहे इस स्कूल को रक्षा संपदा विभाग की ओर से शर्तों के उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए लीज निरस्त किए जाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही, स्कूल प्रबंधन को शर्तों की जानकारी देते हुए क्रमवार शर्तों के उल्लंघन का जिक्र किया गया है।
पिछले दिनों सेंट मारिया गौरेटी इंटर कॉलेज पर आर्मी और सिविल डिफेंस के एडमिशन न करने पर रक्षा संपदा विभाग ने निगाहें टेढ़ी की थीं। कॉलेज को जारी नोटिस में लीज की तिथि समाप्त होने पर लीज भूमि को खाली किए जाने को कहा था। वहीं, अब बिशप कोनराड स्कूल (प्राइमरी स्कूल) को जारी नोटिस में लीज शर्तों के अनुपालन न होने पर लीज निरस्त किए जाने की चेतावनी दी है। कहा है कि स्कूल की ओर से वर्षों से एडमिशन प्रक्रिया में ‘खेल’ किया जा रहा है। जबकि नियमानुसार डिफेंस, एक्ससर्विसमेन, डिफेंस सिविलियन का एडमिशन होना चाहिए। कहा गया है कि संबंधित 50 प्रतिशत कोटे पर डिफेंस के बजाय आउटसाइडर का एडमिशन प्रबंधन कर रहा है। वहीं, जब सेना या डिफेंस सिविल की ओर से कोई एडमिशन के लिए पहुंचता है तो उसे इंकार कर देते हैं। बताया है कि वर्ष 2018-19 के शैक्षिक सत्र के दौरान स्कूल ने कोटा के तहत सिर्फ 102 एडमिशन हुए हैं। जबकि विद्यालय के कुल छात्रों की संख्या का 50 प्रतिशत कोटा के तहत एडमिशन होना चाहिए था।
ये भी स्कूल प्रशासन कर रहा अनदेखी
जारी नोटिस में कहा है कि स्कूल में सैन्य कोटा के बाबत कोई बोर्ड नहीं लगा है। न ही इसका जिक्र सकूल की वेबसाइट पर किया गया है। कोटा एडमिशन के प्रति पारदर्शिता न होने से संभावना जताई कि सेना के कोटा का दुरुपयोग कर स्कूल मुनाफा कमा रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय के 2 दिसंबर 2004 के आदेशानुसार लीज शर्तों को निरस्त किए जाने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही, स्कूल प्रशासन को एडमिशन के कोटा के तहत एडमिशन के लिए प्रचार प्रसार करने, वेबसाइट पर कोटा के तहत हुए एडमिशन की जानकारी देने, कोटा की सीटों पर हुए एडमिशन को निरस्त करने और पूर्व में हुए एडमिशन के साथ ही कोटा के एडमिशन आवेदनों को शामिल करने का सुझाव दिया है।
कोर्ट में पहुंचा मामला
कैंटोनमेंट के बंगला नंबर 38, सर्वे संख्या 206, जीजीओ संख्या 179 और वर्ष 1836 में दर्ज किया गया था। अलॉटमेंट के समय ओल्ड ग्रांट बंगला के तर्ज पर अलॉट किए गए बंगला नंबर 38 पर बगैर सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के अवैध तरीके से सीनियर सेकेंड्री स्कूल बना दिया गया। ओजीबी सर्वे के दौरान अवैध कब्जे का मामला प्रकाश में आने पर नोटिस दी गई। जिसका उत्तर नहीं देने पर स्टेट ऑफिसर के कोर्ट में मामला दर्ज हुआ। सूत्रों के मुताबिक संबंधित मामले में रक्षा संपदा विभाग फाइनल कार्रवाई की तैयारी में है।
वर्जन:
स्कूल की ओर से लीज शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्हें आर्मी और सिविल डिफेंस कोटा के तहत एडमिशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने को कहा है। जिसका अनुपालन न होने पर लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई क ी जा सकती है।
- प्रमोद कुमार सिंह, डीईओ
डीईओ का नोटिस मिला है। जिसका जवाब दिया जाएगा। स्कूल प्रशासन कोटे की सीटों का कोई दुुरुपयोग नहीं कर रहा है। सेना या सिविल डिफेंस के जितने भी आवेदन आते हैं हम सभी का एडमिशन कर रहे हैं।
- फादर हैरी, प्रबंधक, बिशप कोनराड स्कूल