बरेली। रजऊ परसपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर केस वापस लेने की अपील को खारिज कर नगर आयुक्त फिर से उसे शुरू कराने जा रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद करने के बाबत नगर आयुक्त से जवाब मांगा है। जिस पर नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन ने केस को वापस लेने के बजाय उसे शुरू कराने के बाबत कोर्ट में एफिडेविट देने की बात कही है।
नगर आयुक्त के मुताबिक रजऊ परसपुर स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को चलाने के लिए एनजीटी ने तीन कमियां बताईं थीं। जिसमें ग्रीन बेल्ट, नाला निर्माण और लीचेट प्लांट शामिल हैं। बताया कि उन्होंने मामले की पड़ताल की तो पता चला कि एनजीटी के आदेशानुसार संबंधित प्लांट में नाला निर्माण और ग्रीन बेल्ट का कार्य पूरा होने की जानकारी मिली। हालांकि, लीचेट प्लांट लगाने का कार्य शेष है। जिसे वे लगाने के बाद प्लांट का फिर से शुभारंभ करेंगे। बता दें कि पूर्व नगर आयुक्त राजेश कुमार श्रीवास्तव ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में इंवर्टिस यूनिवर्सिटी के खिलाफ नगर निगम की ओर से दायर केस को वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर पूर्व मेयर के करीबी ने प्लांट शुरू कराने के बजाय उसे बंद कराकर मेयर को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। बताते हैं कि इसी हलफनामे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से केस वापस लेने की ठोस वजह पूछी है। जिस पर नगर आयुक्त ने केस को बंद करने के बजाय उसे फिर से शुरू कराने का एफिडेविट कोर्ट में देने की बात कही है।