बरेली। जमीन की खरीद-फरोख्त में स्टांप की कमी के मामले थम नहीं रहे हैं। वाद निस्तारित होने के बावजूद लोग निबंधन शुल्क, स्टांप कमी और अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं कर रहे हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने सदर तहसील से जुड़े छह मामलों से 30 लाख रुपये की आरसी जारी की है।
सुरेश शर्मा नगर की रामायण आवास कॉलोनी निवासी राजीव कुमार ने विष्णुधाम कॉलोनी तुला शेरपुर में 718.32 वर्गमीटर जमीन खरीदी थी। 13 मार्च 2024 को हुए बैनामे में 14,95,298 रुपये की स्टांप कमी पाई गई। साथ ही, 2,13,514 रुपये निबंधन शुल्क और 1,49,530 रुपये का अर्थदंड समेत कुल 18.95 लाख रुपये की वसूली के लिए राजीव कुमार को आरसी जारी की गई है।
सीबीगंज के पंकज कुमार साहू ने पांच जून 2003 को डी-तीन इंडस्टि्रयल स्टेट में जमीन ली थी। इनके बैनामें में 82 हजार रुपये स्टांप कमी, 4,860 रुपये निबंधन शुल्क के साथ ही 270 रुपये का अर्थदंड समेत कुल 87,130 रुपये की आरसी जारी हुई हैं। मानसरोवर गार्डन बीसलपुर रोड निवासी जंग बहादुर सिंह ने हरूनगला में 6,555 वर्गमीटर जमीन दिसंबर 2013 में खरीदी थी। इनके बैनामे में 8,25,880 रुपये के स्टांप की कमी मिली है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इनसे कुल 8.76 लाख रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी हुई है।
सिविल लाइन के राजेश खन्ना ने खुद और पत्नी नीरज के नाम से पचौमी में जुलाई 2015 में जमीन खरीदी थी। इसमें एडीएम कोर्ट ने 53,250 रुपये की स्टांप कमी और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया था। इन्होंने भी अदायगी नहीं की। ब्रह्मपुरा निवासी मुईना खान ने 31 मई 2008 में मोहनपुर में गाटा-481 व 420 पर जमीन का बैनामा कराया था। इसमें 53,900 रुपये की स्टांप कमी मिली है। एडीएम कोर्ट ने दो हजार रुपये अर्थदंड लगाकर 55,900 रुपये की आरसी जारी की है। मुड़िया अहमदनगर की रूपदेई व पुष्पा देवी ने अप्रैल 2010 में जमीन खरीदी थी। इसमें स्टांप कमी समेत कुल 69,425 रुपये की आरसी जारी हुई है।