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जिला समिति की अनुमति के बिना स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

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बरेली। जिला स्तर पर बनी फीस नियामक समिति की अनुमति के बाद ही शैक्षिक सत्र 2019-20 में फीस में अध्यादेश के मानकों के अनुसार ही फीस बढ़ोत्तरी होगी। फीस को स्कूल की वेबसाइट पर भी दर्शाना होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने 12 दिसंबर कोे बैठक बुलाई है। इसमें एडमिशन प्रक्रिया, शिक्षकों के अनुमोदन, मान्यता, एडमिशन फीस और पेरेंट्स की शिकायतों को रखा गया है। समिति की इस पहली बैठक से उम्मीद है कि पूर्व शिकायतों के आधार पर प्रस्तावित कार्रवाई को लागू कराने का आदेश जारी होगा। जिन स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूली है, उसे समायोजित कराया जाएगा।
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फीस नियामक समिति का गठन हुए काफी समय बीतने पर भी अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। इस वजह से चालू शैक्षिक सत्र में मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कार्रवाई भी नहीं हुई। अब नए शैक्षिक सत्र को लेकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके चलते बैठक के एजेंडेे में एडमिशन और फीस का मुद्दा प्राथमिकता से रखा गया है। एडमिशन कैसे होंगे, आवेदन की फीस कितनी ले सकते हैं, एडमिशन प्रक्रिया क्या रहेगी, पिछले सत्र में किन स्कूलों ने मानकों के विपरीत ज्यादा फीस वसूली है, नए सत्र में कितनी फीस ली जाएगी आदि पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा स्कूल के फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रक्रिया वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करनी होगी। बच्चों या पेरेंट्स का इंटरव्यू स्कूल नहीं लेंगे। डीआईओएस अचल कुमार मिश्रा ने बताया कि डीएम की अनुमति पर 12 दिसंबर को बैठक बुलाई है।
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