फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म में 20 साल कैद

विज्ञापन
demo photo - फोटो : Social Media
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

बरेली। नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत ने कैंट के गांव कांधरपुर के मीठी चौक निवासी बाबू उर्फ मोहित को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
लड़की के पिता की ओर से दो जुलाई 2020 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक बाबू उर्फ मोहित 30 जून को उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहलाकर भगा ले गया था। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला तो थाना कैंट में उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कुछ दिन बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल परीक्षण में लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उसने बताया कि आरोपी उसे अलग-अलग जगह रखकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रीतराम राजपूत, विशेष लोक अभियोजक सीपी गुप्ता और सुभव मिश्रा ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम दयाल ने बाबू उर्फ मोहित को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर उसे पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें