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लड़का लड़की में भेदभाव न करें: शुक्ला

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लड़का लड़की में भेदभाव न करें
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भ्रूण परीक्षण न करायें
शिविर में किया सचेत
बरेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम सिंघाई कायस्थान में लगाये गए विधिक जागरुकता शिविर में प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार शुक्ला ने गर्भधारण के बाद व प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसीपीएनडीटी एक्ट) पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी लड़का लड़की में भेदभाव न करें।
प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश राजवीर सिंह के निर्देशन में लगे शिविर में उन्होंने कहा कि यदि आसपास में कहीं भी भ्रूण लिंग निर्धारण किये जाने की जानकारी मिले तो तत्काल जिलाधिकारी को सूचित करें ताकि आने वाले समय में लिंगानुपात के कारण समस्याएं पैदा न हों।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एनईआर मयूर जैन ने भरण पोषण के साथ ही रेलवे अधिनियम के संबंधों में जानकारी दी। तहसीलदार मलखान सिंह ने ग्रामीणों को राजस्व संहिता के तहत प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी और लोगों से चकरोड न घेरने की सलाह दी। पारिवारिक न्यायालय की मध्यस्थ व समाजसेवी डॉ. विमला गुप्ता ने लोगों को सलाह दी कि वे अपनी समस्याएं आपस में मिल बैठ कर निपटाएं और किसी भी मामले को नाक या मूंछ का बाल न बनायें। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पुष्पा सक्सेना ने स्वच्छता व पौधे की देखभाल किये जाने का मुद्दा उठाया। हीरालाल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन शांतुन रोहतगी ने किया।
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