बरेली। मानसिक मंदित किशोर से दुष्कर्म करने वाले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सेठ की कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से आठ हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
पीड़ित के पिता की ओर से थाना इज्जतानगर में लिखाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि उनका पंद्रह साल का मानसिक मंदित बेटा एक दिसंबर 2012 को शाम छह बजे पढ़ाने जा रहा था। मठ कमलनयनपुर के रहने वाले मुम्तयाज ने उसे रोक लिया और अपनी सब्जी की दुकान में ले गया। डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चीखने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। अगले दिन सुबह पीड़ित ने घटना पिता को बताई।