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बिजली ओटीएस अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ी

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बरेली। एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में पंजीकृत उपभोक्ता अपना बकाया बिल 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम संजय गोयल ने जारी आदेश में कहा है कि जो लोग 25 मार्च तक योजना में पंजीकरण करा चुके हैं, वे अपनी किश्तें अब 30 अप्रैल तक जमा सकते हैं।
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बिजली विभाग ने एक बार फिर ब्याज माफी योजना आगे बढ़ा दी है। पहली जनवरी से लागू योजना में दिसंबर 2018 तक बकाया बिल में लगा ब्याज/सरचार्ज माफ किया जाना था। इसके तहत 25 मार्च तक पंजीकरण कराना था। ब्याज माफी के बाद बकाया राशि मार्च माह में जमा करानी थी, लेकिन मार्च क्लोजिंग के कारण चार अप्रैल तक बिल जमा करने को कहा गया। ज्यादातर उपभोक्ता बैंक बंदी आदि कारणों से बकाया राशि जमा नहीं कर पाए, इसलिए प्रबंध निदेशक ने बकाया राशि 30 अप्रैल तक जमा करनी की सुविधा दे दी है।
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